लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लि. नवीन खाता खोलने
एवं आम लोगों से जमा राशि स्वीकार करने के लिये प्रतिबंधित
शाजापुर, 14 जनवरी 2025/ जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लि. (रजिस्ट्रेशन नं. एमएससीएस/सीआर/756/2023) को आगामी आदेश तक के लिये शाजापुर जिलें में नवीन खाता खोलने एवं आम लोगों से जमा राशि स्वीकार करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी सुश्री बाफना ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लि. (रजिस्ट्रेशन नं. एमएससीएस/सीआर/756/2023) की किसी भी शाखा में सदस्यता शुल्क या किसी अन्य रूप में नगद राशि जमा न करें। यह रोक किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि के आहरण पर नहीं होगी। अतएव अविलम्ब उपरोक्त सोसायटी में जमा की गई राशि आहरित करे।
न्यायालय कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में सबंधित लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लि. का कार्यालय / शाखा बंद नहीं किया जा सकेगा।
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