एलपीजी से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल कार्यवाही कराने के निर्देश

एलपीजी से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल कार्यवाही कराने के निर्देश राधेश्याम देवड़ा की रिपोर्ट
शाजापुर, 08 जनवरी 2025/ कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने राजस्थान में जयपुर- अजमेर - किशनगढ, भांकरोटा राजमार्ग पर एलपीजी दुर्घटना की हालिया घटना को देखते हुए एलपीजी से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानियाँ और उठाए जाने वाले कदम के संबंध में बीपीसीएल नोडल अधिकारी सीनियर मैनेजर सेल्स (एलपीजी) श्री मोहित सारंगल, सेल्स ऑफिसर (एलपीजी) एचपीसीएल श्री सन्नी राजपाल एवं सेल्स ऑफिसर (एलपीजी) आईओसीएल श्रीमती श्वेता मिश्रा को शाजापुर जिले में तत्काल कार्यवाही कराने के निर्देश दिए है। जिसके अनुसार एलपीजी गोदामों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों/ आवासीय क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करना, जहां तक लागू हो, क्योंकि एलपीजी एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसका भंडारण जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो वितरक जिला प्रशासन से शहर से दूर भूमि आवंटन के लिए अनुरोध कर सकता है, जहां भी संभव हो। वितरक को गोदाम में सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन एलपीजी से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल कार्यवाही कराने के निर्देश शाजापुर, 08 जनवरी 2025/ कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने राजस्थान में जयपुर- अजमेर - किशनगढ, भांकरोटा राजमार्ग पर एलपीजी दुर्घटना की हालिया घटना को देखते हुए एलपीजी से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानियाँ और उठाए जाने वाले कदम के संबंध में बीपीसीएल नोडल अधिकारी सीनियर मैनेजर सेल्स (एलपीजी) श्री मोहित सारंगल, सेल्स ऑफिसर (एलपीजी) एचपीसीएल श्री सन्नी राजपाल एवं सेल्स ऑफिसर (एलपीजी) आईओसीएल श्रीमती श्वेता मिश्रा को शाजापुर जिले में तत्काल कार्यवाही कराने के निर्देश दिए है। जिसके अनुसार एलपीजी गोदामों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों/ आवासीय क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करना, जहां तक लागू हो, क्योंकि एलपीजी एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसका भंडारण जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो वितरक जिला प्रशासन से शहर से दूर भूमि आवंटन के लिए अनुरोध कर सकता है, जहां भी संभव हो। वितरक को गोदाम में सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन कराया कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें उचित स्टैकिंग हाउसकीपिंग, सूखी वनस्पति को हटाना और सिलेंडरों (खाली सिलेंडरों सहित) पर सुरक्षा कैप लगाना आदि शामिल हैं। वितरकों को अनुमोदित गोदाम क्षमता के अनुसार एलपीजी भंडारण सुनिश्चित करना होगा। एलपीजी गोदाम पर सिलेंडरों की लोडिंग/ अनलोडिंग के लिए विशेष सावधानी बरती जाए। डिलीवरी वाहनों को भी स्टैकिंग आदि के मानदंडों का पालन किया जाए। वितरकों को 100% पी.डी.सी. सुनिश्चित किया जाए। सभी गैस लीकेज संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाये। सभी अग्निशमन उपकरण, मानदंडों के अनुसार, वैध परीक्षण तिथियों के साथ, एलपीजी गोदाम और डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर हर समय उपलब्धता सुनिश्चित कराए। एलपीजी गोदाम में रेत की पर्याप्त मात्रा वाली बाल्टियों की उपलब्धता तथा उनके ऊपर छतरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने। सुरक्षा के संबंध में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन कराने , सहित कलेक्टर ने जिले में स्थित समस्त गैस एजेंसियो एवं गैस गोदामो की उपरोक्त निर्देशानुसार जाँच कर, की गई कार्यवाही की जानकारी 15 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

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