कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा एवं पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता शिविर आयोजित-----

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा एवं पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता शिविर आयोजित
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राधेश्याम देवड़ा 

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर अध्यक्ष श्री आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI) शाजापुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर सचिव श्रीमती नमिता बोरासी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने भी सहभागिता की।

श्रीमती नमिता बोरासी ने स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI) शाजापुर के उपस्थित महिला प्रशिणार्थी को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं पॉश (PoSH ) अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए महिलाओं एवं बच्चों के कानूनी अधिकारों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत प्रक्रिया तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल तथा हिंसा मुक्त जीवन का अधिकार है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानूनन दंडनीय अपराध है तथा प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जहां पीड़ित महिला अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने एवं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त करने का आग्रह किया।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन अनिवार्य है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 महिलाओं के लिए संचालित वन स्टॉप सेंटर योजना तथा महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न सहायता सेवाओं की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं, लोक अदालत, मध्यस्थता तथा विधिक सेवा हेल्पलाइन 15100 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI) शाजापुर के अधिकारी, प्रशिक्षार्थी, महिला प्रतिभागी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh

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