नालसा गरीबी उन्मूलन एवं आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाओं के बारे में दी जानकारी

नालसा गरीबी उन्मूलन एवं आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाओं के बारे में दी जानकारी
शाजापुर, 27 फरवरी 2025/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा प्रेषित कार्य योजना वर्ष 2024-25 के पालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री ललित किशोर के मार्गदर्शन में आज 27 फरवरी को जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दकी एवं चीफ लीगल एड डिफेन्स काउसिंल श्री इन्दर सिंह गामी की उपस्थिति में जिला मुख्यालय शाजापुर में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में नालसा-सालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया। साथ ही गरीबी उन्मूलन योजना क्या है, के बारे बताया कि वर्तमान युग में भी गरीबों की समस्या हमारे देश में अभी व्याप्त है। बहुत सारे परिवार गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनके जीवन में सुधार लाने एवं गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी जरूरी है, जिससे वे इसका लाभ उठा सके। वहीं राज्य- केंद्र से चलाई जा रही जनकल्याणकारी, लाभप्रद योजनाओं के बारे में विद्यार्थीगणों को बताया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विधिक सहायता लीगल एड डिफेन्स काउसिंल योजना, लोक अदालत योजना, मीडिएशन, पारिवारिक विवाद योजना पर भी जानकारी दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी ने शिविर में नालसा गरीबी उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं एवं आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाओं के बारे में दी जानकारी देते हुए कहा कि तालुका स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लोगों को निःशुल्क और समक्ष विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से जरूरतमंदों व्यक्ति अपने किसी भी मामलों में विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही नालसा एवं सालसा के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की जानकारी से भी प्रशिक्षण संस्थान के छात्र-छात्राओं को बताया।

Post a Comment

0 Comments