नीमच जिला
दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत गणतंत्र दिवस, सब-ए-बारात, मुनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पंडित दीनदयाल पुण्यतिथि, संत रविदास जंयती, सब-ए-बारात, छत्रपति शिवाजी जंयती, सबरी जयंती, महाशिवरात्री, रमजान मास प्रारंभ, होलिका दहन, घुलेण्डी, रंग पंचमी, व अन्य त्यौहारो के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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