वाहन स्वामी 15 दिवस में सूचना दें
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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा जप्त/अधिग्रहण 17 वाहनों को विधिवित नीलाम किये जाने के आदेश दिये हैं। उन्होंने वाहनों के वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि उनके वाहनों से संबंधित अपील/याचिका किसी न्यायालय में प्रचलित हो तो 15 दिवस की अवधि में अवगत कराये अन्यथा उनके वाहनों को नीलाम किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय शाजापुर से संपर्क किया जा सकता है।
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