मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस रहेगा शाजापुर

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस रहेगा शाजापुर, 29 अप्रैल
/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने (म.प्र.) आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश चतुर्थ चरण 21-देवास (अजा) लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 11 मई को साय: 06:00 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक के लिए तथा मतगणना 04 जून 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए शाजापुर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, वाईन विक्रय के लिए स्वीकृति रिटेल आउटलेट, देशी मदिरा संग्रहण शाजापुर एवं शुजालपुर तथा रीजेन्ट बीयर एण्ड वाईन्स लिमिटेड मक्सी को बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। चतुर्थ चरण 13 मई को देवास-शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आस-पास जिलों की सीमा में लगी हुई कम्पोजिट मदिरा दुकानें जिसकी सीमाएं 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाली दुकानों को बन्द कराये जाने के निर्देश दिये गये है। देवास-शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीमाएं लोकसभा क्षेत्र भोपाल के अंतर्गत सीहोर जिले की सीमाएं एवं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगपुर तहसील क्षेत्र की सीमाएं लगती है, जिसका मतदान लोकसभा क्षेत्र भोपाल, राजगढ़ तृतीय चरण 07 मई 2024 को मतदान होना है। इन लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाली कम्पोजिट मदिरा दुकानों को भी 48 घंटे पूर्व बंद किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री बाफना ने उक्त शुष्क दिवसों की अवधि में शाजापुर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, वाईन विक्रय के लिए स्वीकृति रिटेल आउटलेट देशी-मदिरा संग्रहण शाजापुर एवं शुजालपुर तथा रीजेन्ट बीयर एण्ड वाईन्स लिमिटेड मक्सी से मदिरा का परिवहन, क्रय-विक्रय एवं प्रदाय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिये हैं। साथ ही किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थल से मदिरा का क्रय-विक्रय न हो, इसके लिए जिला आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा समुचित कार्यवाही करते हुए विशेष चौकसी एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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