11 मई को नेशनल लोक अदालत
राधेश्याम देवड़ा
शाजापुर, 04 अप्रैल 2024/ मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 11 मई 2024 (शनिवार) को जिला शाजापुर एवं जिला आगर मालवा के समस्त तहसील व जिला मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (उच्च न्यायायिक सेवा) श्री राजेन्द्र देवड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत में अपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण). वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण भूमि अधिग्रहण, विघुत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामले को छोडकर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण किया जायेगा। जिसके लिए पूर्व बैठकें भी समय-समय पर आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारगण अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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