नेशनल लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न
शाजापुर, 11 फरवरी 2026/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को शाजापुर जिला एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम. ए.सी. टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण ), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, विद्युत एवं जल कर / बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा प्रकरण, अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समय-समय पर पूर्व तैयारियों के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। लोक अदालत में पक्षकारगण अधिक संख्या में उपस्थित होकर शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इसी क्रम में आज 11 फरवरी 2026 को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर श्री आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों की बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती नमिता बौरासी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सचिव श्रीमती बौरासी द्वारा विद्युत विभाग, बीएसएनएल विभाग तथा विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों को नेशनल लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक प्रकरण चिन्हित करने, प्री-लिटिगेशन प्रकरण तैयार करने तथा संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए नेशनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा, जिले के सभी बैंक प्रबंधक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल विभाग के पदाधिकारीगण एवं विभिन्न विभागों के बैंक अधिकारीगण उपस्थित थे।
न्यूज़ आजकल राधेश्याम देवड़ा
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