बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय करने पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड




राधेश्याम देवड़ा चीप एडिटर न्यूज़ आजकल


 मध्यप्रदेश बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय करने पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड शाजापुर, न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.एस. सोलंकी ने शाजापुर नगर के हॉट मैदान स्थित जय शिव साँची पार्लर खाद्य कारोबारकर्ता लखन पिता हरिनारायण विश्वकर्मा पर बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय करने का दोषी पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 नियम 2011 की धारा-49 के तहत 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 03 सितम्बर 2024 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के साथ उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था।

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