होटल, लॉज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट आदि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित आदेश

होटल, लॉज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट आदि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित आदेश

  शाजापुर, 29 जुलाई 2026/ जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में अपराधिक गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों, विध्वंस गतिविधियों पर निगाह रखने को दृष्टिगत रखते हुये लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।

     जिसके अनुसार होटल, लॉज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट होस्टलों आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधको एवं मालिक के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे एवं उसके सम्पूर्ण विवरण के साथ उसकी सूचना थाने को उसी दिन दें।

   व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटलो, लॉज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट होस्टलों आदि में काम करने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधको एवं मालिक के लिये यह अनिवार्य किया जाना होगा कि किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने से पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही काम करने की अनुमति दे एवं उसके सम्पूर्ण विवरण के साथ उसकी सूचना थाने को उसी दिन दी जायें।

    प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा की उसके मकान में किराये से रह रहें व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दें अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधि सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देगें।

   उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश 29 जुलाई 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

Post a Comment

0 Comments