मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत श्री कामाख्या यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित ---- आवेदन की अंतिम तिथि 03 अक्टूबर

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत श्री कामाख्या यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित ---- आवेदन की अंतिम तिथि 03 अक्टूबर
----- मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” के तहत शाजापुर जिले के लिए श्री कामाख्या यात्रा 13 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक यात्रा के लिए शाजापुर जिले के 200 यात्रियों एवं 04 अनुरक्षक का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। श्री कामाख्या यात्रा 13 अक्टूबर को शुजालपुर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। श्री कामाख्या यात्रा पर जाने के इच्छुक जिले के बुजुर्गों द्वारा 03 अक्टूबर 2024 तक आवेदन संबंधित तहसीलदार/जनपद पंचायत कार्यालय या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दो-दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा किये जा सकते हैं। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने बताया कि इस यात्रा के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। जो यात्री अपने साथ जीवनसाथी (पति/पत्नि) को लेकर जाना चाहता है उन्हें जीवनसाथी का फार्म भी पृथक से निर्धारित प्रपत्र में भरना आवश्यक हैं। यात्रा में 65 वर्ष से अधिक आयु के अकेला यात्री अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं। सहायक के रूप में परिवार के निकटतम रिश्तेदार को ही पात्रता होगी, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम होनी चाहिये। सहायक का आवेदन भी साथ में पूर्णतः भरना आवश्यक हैं। इस यात्रा में 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नि यदि साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हें भी एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति भी इस यात्रा के लिए पात्र है (बशर्ते की वह यात्रा करने के लिए अन्यथा सक्षम है) तथा उस पर आयु का बंधन लागू नही होगा। (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति को भी एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता है। शासन के नये निर्देशानुसार महिला यात्रियों के लिये न्युनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामण रोग यथा टीबी, कांजोस्टिव, कार्डियक, श्वास में अवरोधक संबधी बीमारी, मानसिक व्यधि संक्रामण व कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो। यात्री आयकर दाता नही होना चाहिये एवं आवेदक के पास शाजापुर जिले का मूल निवासी संबधी ओरीजनल वोटर आई.डी या आधार कार्ड एवं उसकी छाया प्रति चिकित्सक का सर्टिफिकेट की छाया प्रति होना अनिवार्य हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा विगत 5 वर्षो में कोई यात्रा न की गई हो। यदि यह पाया गया कि आवेदन-पत्र में/यात्री ने असत्य जानकारी देकर तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया हो तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित कर यात्रा से वंचित कर यात्रा की वसूली कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #collectorshajapur

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