श्री महाकालेश्वर मन्दिर की आरती और दर्शन व्यवस्था की जानकारी होटल्स में करानी होगी प्रदर्शित _______________________________________ सभी होटल्स का किया जाएगा फायर सुरक्षा ऑडिट _______________________________________ कलेक्टर श्री सिंह ने होटल संचालकों के साथ की बैठक

श्री महाकालेश्वर मन्दिर की आरती और दर्शन व्यवस्था की जानकारी होटल्स में करानी होगी प्रदर्शित _______________________________________ सभी होटल्स का किया जाएगा फायर सुरक्षा ऑडिट _______________________________________ कलेक्टर श्री सिंह ने होटल संचालकों के साथ की बैठक
_______________________________________ उज्जैन। जिले के समस्त होटल संचालकों द्वारा अपने होटल में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। होटल्स में आने वाले आगन्तुकों की जानकारी व्यवस्थित रजिस्टर में संधारित करें। होटल्स में सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के साथ लगाए जाएं, जिसमें होटल परिसर में आने-जाने वाले आगन्तुक स्पष्ट रूप से दिखाई दें। श्री महाकालेश्वर मन्दिर उज्जैन की आरती और दर्शन व्यवस्था की व्यवस्थित जानकारी होटल्स के रिसेप्शन काउंटर में एक निर्धारित आकार में प्रदर्शित कराएं। साथ ही महाकाल मन्दिर के हेल्प लाइन नम्बर 0734-2551295 को भी डिस्प्ले किया जाए। होटल्स की रेटलिस्ट भी व्यवस्थित चस्पा की जाए, जिसमें किसी प्रकार की विसंगतियां न हों। यह निर्देश कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने गुरूवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित बैठक में होटल संचालकों को दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी होटल संचालकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि होटल्स में नगर निगम के माध्यम से समय-सीमा में फायर सुरक्षा ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। होटल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था रहे, ताकि आगन्तुकों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी न हो। साथ ही यातायात बाधित होने की समस्या भी न बनें। आगन्तुकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत होटल्स में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मृणाल मीना, अपर कलेक्टर श्री अनुकूल जैन, एएसपी श्री गुरुप्रसाद पाराशर, एएसपी श्री जयंत सिंह राठौर, कार्यकारी निदेशक एमपीआईडीसी श्री राजेश राठौर सहित नगर निगम व पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी व होटल व्यवसाई उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी होटल संचालकों को अपनी जानकारी नाम और मोबाइल नम्बर के साथ होटल भवन के बाहर प्रदर्शित करनी होगी, ताकि आगन्तुकों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर वे होटल मालिक से सीधे सम्पर्क कर सकें। होटल संचालकों द्वारा अपने स्टाफ को भी पहचान-पत्र दिया जाए और उनकी व्यवस्थित जानकारी संधारित करें। किसी भी आगन्तुकों को बिना आईडी के होटल्स में नहीं ठहराया जाये। दो सप्ताह से अधिक रहने वाले आगन्तुकों की जानकारी सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाए। विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित क्षेत्र में थाने में सूचना दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि जिले के ऐसे समस्त पेइंग गेस्ट और होम स्टे जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं, उनका यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में होटल संचालकों को सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत जारी आदेश की विस्तार से जानकारी दी गई। Shri Mahakaleshwar Ujjain Jansampark Madhya Pradesh Home Department of Madhya Pradesh

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