शराब की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए दो व्यक्तियों को कारण बताओं सूचना पत्र

शराब की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए दो व्यक्तियों को कारण बताओं सूचना पत्र शाजापुर, 22 अप्रैल कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा सुरेन्द्र जायसवाल पिता जय श्री जायसवाल उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम डेढ़गांव जिला चंदोली थाना सकल डिंहा उ.प्र. हाल निवासी मालवीय नगर कृष्णा विहार कालोनी खजराना इन्दौर तथा लाल मोहम्मद पिता मुनीर खान मकान नंबर 72 हेगली कुपवाडा इन्दौर को उनके कब्जे से बरामद शराब की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने और शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहन का क्यों न अधिहरण किया जाये के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 13 मई 2021 को वाहन चैकिंग के दौरान थाना सुनेरा सउनि दिलीप भिलाला द्वारा मुखबिर की सूचना पर टाटा कंपनी की इंडियगो कार क्रमांक MP45-C 0990 परदेशी प्लेन शराब की खाकी रंग के पुस्टे की 18 पेटी एवं बीस की सीट पर 06 पेटी प्लेन शराब की कुल 24 पेटिया प्रत्येक पेटी में 45-45 सीलबंद 200-200 एमएल के क्वाटर्र कुल 1080 जिनमे 216 बलक लीटर देशी शराब प्रत्येक क्वाटर एवं पेटी के उपरअकिंत बेज नम्बर 018 जिस पर मई 08 2021 लिखा हुआ है कीमती 1 लाख 8000 रूपये की अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर आरोपी सुरेन्द्र जायसवाल पिता जयश्री जायसवाल उम्र 43 साल निवासी ग्राम डेढगांव जिला चंदोली जिला चंदोला थाना सकल हिंडा उम्र हाल मालवीय नगर कृष्णा विहार कालोनी थाना खजराना इन्दौर के कब्जे से उक्त शराब एवं आरोपी आईस के कब्जे से उक्त टाटा कंपनी की इंडियगो कार को समक्ष पंचान जप्त किया गया। तत्पष्चात आरोपी सुरेन्द्र जायसवाल पिता जयश्री जायसवाल उम्र 43 साल निवासी ग्राम डेढगांव जिला चंदोली जिला चंदोला थाना सकल हिंडा उम्र हाल मालवीय नगर कृष्णा विहार कालोनी थाना खजराना इन्दौर को गिरफ्तार कर अरोपियों के विरूद्ध थाना सुनेरा पर अपराध क्रमांक 130 / 21 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कलेक्टर ने उक्त व्यक्तियों को 15 दिवस के भीतर कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के कक्ष क्रमांक 63 में उपस्थित होकर उक्त के संबंध में जवाब तथा उक्त वाहन की जप्ती के समय इसमें से पायी गई शराब की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण आदि प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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