जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जिले के 06 व्यक्तियों को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है।

06 व्यक्ति एक वर्ष के लिए निर्बंधित शाजापुर, 23 अप्रैल 2024/ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जिले के 06 व्यक्तियों को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली शाजापुर मुगलपुरा निवासी 19 वर्षीय नदीम खान उर्फ गुडा पिता अजीज खान, थाना शुजालपुर सिटी ग्राम दुग्धा निवासी 30 वर्षीय एलम पिता पीरूलाल सूर्यवंशी, थाना अकोदिया ग्राम फुलेन निवासी 33 वर्षीय मिथुन उर्फ कालु पिता केशरसिंह मेवाड़ा, ग्राम सलसलाई निवासी 34 वर्षीय अंतरसिंह पिता सुभाग सिंह मेवाड़ा, मक्सी थाना बावड़ी मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय अनीस खान पिता मजीद खान तथा थाना सुनेरा ग्राम पनवाड़ी निवासी 48 वर्षीय साबिर पिता रशीद खाँ को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है। निर्बंधन आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने सभी को आदेश दिये हैं कि वे आदेश प्राप्ति से 01 वर्ष की कलावधि तक प्रत्येक माह में संबंधित तहसीलदार के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः देंगे तथा 01 वर्ष की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे आवागमन की पूर्व सूचना जिसमें वह अपने निवास ग्राम/शहर से अन्यत्र प्रस्थान करता है संबंधित एस.डी.एम./थाना प्रभारी/तहसीलदार को समक्ष में उपस्थित होकर देगा एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्बधिंत किया है कि, अनावेदक किसी भी व्यक्ति के शरीर व सम्पति को क्षति पहुचाने के लिये प्रयुक्त होने वाले किसी पदार्थ/शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेंगे व उपयोग में नहीं लायेंगे। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी है कि वह अपने आप को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखेंगे एवं आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाये रखेंगे।

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