निर्धारित दर से कम वेतन भुगतान करने पर ठेकेदार से राशि वसूल कर20 आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खातों में 5 लाख 24 हजार 870 रूपये राशि जमा करायी

निर्धारित दर से कम वेतन भुगतान करने पर ठेकेदार से राशि वसूल कर

20 आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खातों में 5 लाख 24 हजार 870 रूपये राशि जमा करायी

शाजापुर, 29 दिसम्बर 2025/ कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के आदेश पर श्रम विभाग द्वारा की गई जाँच में ठेकेदार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित दर से कम वेतन भुगतान करने पर ठेकेदार से राशि वसूल कर 20 आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतर की राशि जमा कराई गई।  

श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग द्वारा ठेकेदार पर पिछले 01 वर्ष का जुर्माना अधिरोपित कर प्रत्येक कर्मचारी के बैंक खाते में 2,280 रूपये वसूल कर जमा करवाये गये। इस प्रकार कुल 20 कर्मचारियों को 2280 रूपये के मान से कुल राशि 45,600 रूपये जुर्माना अधिरोपित कर राशि वसूल कर ठेकेदार से जमा करवाई गई तथा 26 दिसम्बर 2025 को ठेकेदार द्वारा सभी 20 आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर के खाते मे एरियर की राशि 25,008 रूपये के मान से कुल राशि 4,79,270 रूपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार उपरोक्त ठेकेदार से कुल 5,24,870 (45600+479270) रूपये राशि वसूल कर सभी 20 आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा कराई गई हैं।

उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारीजिला शाजापुर अन्तर्गत नियोजक / ठेकेदारकामथीन सिक्योरिटी सर्विस प्रा.लिमि. इन्दौर द्वारा 20 कम्प्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स के माध्यम से जिले के विभिन्न ब्लॉक स्तर पर सेवारत हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित होकर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के समक्ष लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि हम 20 कम्प्यूटर ऑपरेटर को ठेकेदारकामथीन सिक्योरिटी सर्विस प्रा.लिमि. इन्दौर द्वारा शासन की न्यूनतम वेतन की दर अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा समय पर पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. बीमा राशि को उनके खातों में कटौत्रे की राशि जमा नहीं की जा रही है। 01 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर वेतन का एरियर पिछले 01 वर्ष के बकाया एरियर राशि का बार-बार मांगने पर भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिकायत की जाँच कलेक्टर सुश्री बाफना के आदेशानुसार श्रम विभाग शाजापुर द्वारा की गईं। श्रम निरीक्षक द्वारा जाँच में पाया कि ठेकेदारकामथीन सिक्योरिटी सर्विस प्रा. लिमि इन्दौर द्वारा प्रत्येक कर्मचारी आउटसोर्स को प्रत्येक माह शासन की निर्धारित दर से 190 रूपये प्रतिमाह कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। निर्धारित दर से कम वेतन का भुगतान किया जाना न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम1948 की धारा 12 (1) का उल्लंघन है।

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