भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गतकिसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलुस, रेली पर प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत

किसी भी प्रकार का धरनाप्रदर्शनजुलुसरेली पर प्रतिबंध

शाजापुर, 15 जनवरी 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने जिले में विभिन्न संप्रदाय एवं राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने के लिए शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। जिसके अनुसार "सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानोचौराहोचौपालनगर के तिराहे इत्यादि में किसी भी प्रकार का धरनाप्रदर्शनजुलूसरेली आदि को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार के धरनाप्रदर्शनजुलूसरेली आदि के आयोजन एवं उसके संचालन के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित में आवेदन कर अनुमति आदेश प्राप्त करना होगा।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 ( 5 ) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश 15 जनवरी 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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